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गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी इमरान को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड।

गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी इमरान को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड।
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मुज़फ्फरनगर । मुज़फ्फरनगर एडीजी 6 अदालत में आज नवंबर 2013 के एक मामले में आरोपी को गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष की सज़ा सुनाई है । इसके साथ ही आरोपी पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है अगर आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि अदा नही की गई तो आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

आपको बता दे की गत 06 नवंबर 2013 को थाना खतौली के बाईपास पर आरोपी इमरान द्वारा एक ट्रक से दूसरे ट्रक में टक्कर मार दी गई थी जिसमे भूषण नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज मामले की सुनवाई एडीजे 6 बाबूराम की अदालत में हुई जिसमे अभियोजन की ओर से एड़ीजीसी नीरज कांत मालिक व प्रदीप शर्मा ने मजबूत पैरवी करते हुए 07 गवाह पेश किए। जिसमे आज आरोपी इमरान को गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष की सज़ा सुनाई है । इसके साथ ही आरोपी पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है अगर आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि अदा नही की गई तो आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

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