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15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा

ग्राम रोनिहरजीपुर में वर्ष 2017 में हुई थी घटना

15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा
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मुज़फ्फरनगर। गत 21 अप्रैल 2017 को थाना चरथावल के ग्राम रोनिहारजीपुर से एक 15 वर्षीय बालिका का अपहरण करीे के बाद कई स्थानों पर ले जाकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी जितेंद्र को दस वर्ष की सज़ा व 27 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई । अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 21 अप्रैल 2017 को ग्राम रोनिहरजीपुर से 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर मथुरा, वृन्दावन ,आगरा आदि शहरों में ठहर कर बलात्कार किया गया था। जिसके बाद में पुलिस ने अपह्रत को बरामद कर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया था। आज इस मामले मे आरोपी जितेंद्र को दस वर्ष की सज़ा व 27 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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