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4 साल की बालिका का अपहरण-हत्या मेें पिता-पुत्रों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में 9 साल पूर्व एक गांव में एक मासूम बालिका की हत्या से सनसनी फैल गयी थी। इस मामले में एक व्यक्ति और उसके चार पुत्रों को नामजद कराया गया था

4 साल की बालिका का अपहरण-हत्या मेें पिता-पुत्रों को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। करीब नौ साल पूर्व एक मासूम बालिका का अपहरण कर की गयी नृशंस हत्या के मामले मेें अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी बनाये गये व्यक्ति और उसके चार पुत्रों को अदालत ने बच्ची के कत्ल का दोषी मानते हुए अपहरण व हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर अदालत ने 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 दिसम्बर 2011 को थाना छपार क्षेत्र के गांव खोजा नगला में घर से दुकान पर गई एक 4 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद नृशंस हत्या कर दी गयी थी। इस सनसनीखेज वारदात मेें बालिका के पिता ने आरोपी शकील उसके 4 पुत्रों हुसैन, तनवीर, परवेज और कलीम को नामजद कराया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे-17 अंकुर शर्मा के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मालिक व जोगेन्द्र कुमार ने 9 गवाह पेश करते हुए आरोपियों के खिलाफ मजबूत पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार 2011 को ग्राम खोजा नगला निवासी मोमीन आलम की 4 वर्षीय लड़की मेहविश जहां दुकान से टॉफी लेने गई थी। जब काफी देर के बाद भी मेहविश वापस घर नही लौटी तो उसकी तलाश परिजनों ने शुरू कर दी। इस पर मोमिन आलम ने छपार थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच की तो मेहविश के गायब होने में 5 नाम प्रकाश में आये। इनमें शकील और उसके चारों पुत्र शामिल रहे। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने मासूम मेहविश का अपहरण करने के बाद कत्ल करने की जानकारी पुलिस को दी थी।

पुलिस ने इन आरोपियों को साथ लेकर मृतका मेहविश का शव जंगल से बरामद कर लिया थ। अभियोजन के अनुसार मेहविश को दुकान पर जाते समय ही उठा लिया गया था, कुछ ही देर में उसके गायब होने का शोर मचा और गांव में तलाश शुरू हुई तो आरोपियों ने इस बालिका को अपहरण कर अपने घर मंे ही छिपा लिया था। बालिका के रोने पर ये आरोपी पकड़े जाने के डर से भयभीत हुए और घर में उसकी हत्या कर दी थी। बाद में रात के अंधेरे में शव को जंगल में ले जाकर छिपा दिया था।

आज एडीजे-17 न्यायालय ने गवाहों तथा पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों के आधार पर शकील और उसके चारों पुत्रों को उम्र कैद तथा 60-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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