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व्यापारी मदन हत्याकांडः 4 अभियुक्तों को गैंगेस्टर में भी 7 वर्ष की सजा व जुर्माना

व्यापारी मैदान गर्ग को रुड़की बुलाकर हत्या के बाद शव को गंग नहर रुड़की में डाल दिया गया था। बाद में शव नहर से बरामद हुआ था। घटना के संबंध में मृतक के भाई रघुराज ने मामला दर्ज कराया था।

व्यापारी मदन हत्याकांडः 4 अभियुक्तों को गैंगेस्टर में भी 7 वर्ष की सजा व जुर्माना
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मुज़फ्फरनगर। नई मंडी के चर्चित व्यापारी मदन गर्ग हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा पाने वाले 4 अभियुक्तों काजल, मंजीत खोकर, सलेमान व नीरज मिश्रा उर्फ छोटी शर्मा को गैंगेस्टर अधिनियम में भी दोषी मानते हुए सात वर्ष की सज़ा व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दो आरोपियों अखिल दत्ता व विजय शर्मा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले की सुनवाई गैंगेस्टर की विशेष अदालत के जज राधे श्याम यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 2009 को प्रसिद्ध व्यापारी मदन गर्ग का अपहरण कर हत्या व सबूत मिटाने के मामले में उम्र कैद पाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने गैंगेस्टर की भी कार्यवाही की थी। व्यापारी मैदान गर्ग को रुड़की बुलाकर हत्या के बाद शव को गंग नहर रुड़की में डाल दिया गया था। बाद में शव नहर से बरामद हुआ था। घटना के संबंध में मृतक के भाई रघुराज ने मामला दर्ज कराया था।

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