नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

खतौली: बुढ़ाना रोड स्थित मकान में आगजनी, लाखों का सामान जलकर राख
खतौली नगर के बुढ़ाना रोड क्षेत्र में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में घर का कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इकराम पुत्र अकबर निवासी बघरा तितावी का अपनी पत्नी समीना से तीन तलाक कुछ समय पहले हो चुका था। इसके बाद समीना ने सादिक नगर निवासी इरशाद अहमद से दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद समीना और इरशाद खतौली के बुढ़ाना रोड स्थित एक मकान में साथ रह रहे थे। घटना के दिन समीना बाजार गई हुई थी,





