नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

मंत्री कपिल देव ने किया निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का स्थलीय निरीक्षण
परिक्रमा मार्ग पर रेलवे द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक से श्रीराम कॉलेज तक बनवाया जा रहा है अंडरपास मुजफ्फरनगर। शहर के परिक्रमा मार्ग पर चौधरी चरण सिंह चौक से श्री राम कॉलेज तक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का अधिकारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों के साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर उपस्थित रेलवे के अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनसुविधा से जुड़े इस महत्वपूर्ण परियोजना को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए तीव्र गति एवं उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को यातायात में





