नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

संभल में ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर, लखनऊ में 27 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त
संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कस्बे के टंकी मोहल्ला में सार्वजनिक रास्ते पर बनी ईदगाह की बाउंड्री वॉल के एक हिस्से को नगर पंचायत की जेसीबी से हटवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। जानकारी के अनुसार टंकी मोहल्ला स्थित ईदगाह की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा आम रास्ते की भूमि पर बना हुआ बताया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में





