नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

मुजफ्फरनगर: जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज का 99.5% रिजल्ट, इंटर-हाईस्कूल की छात्राओं ने बढ़ाया मान
मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी स्थित जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज ने यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का परीक्षा परिणाम 99.5 प्रतिशत रहा। इंटरमीडिएट में 163 छात्राएं प्रथम श्रेणी, 55 छात्राएं द्वितीय श्रेणी और 5 छात्राएं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं। वहीं हाईस्कूल में 180 छात्राएं प्रथम श्रेणी और 32 छात्राएं द्वितीय श्रेणी में सफल रहीं। संस्थान ने इस उपलब्धि को छात्राओं, शिक्षिकाओं और विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया है। इसे भी पढ़ें: श्री बालाजी जयंतीः थम गई शहर की रफ्तार, हर कदम भक्तों की कतारविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस परिणाम से स्कूल का नाम रोशन हुआ है। जैन स्कूल





