तेजाब से नहाकर की थी प्रधान की हत्या, दो को उम्रकैद
बुलंदशहर। थाना अहमदगढ में वर्ष-2004 में ग्राम हजरतपुर निवासी भूरा पुत्र प्रधान सिंह के ऊपर तेजाब डालकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना के संबंध में थाना अहमदगढ़ पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था ।
इस घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त धर्मेन्द्र व रोबिन उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उपनिरीक्षक तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्सटेबल मोहित कुमार थाना अहमदगढ द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 15. फरवरी को न्यायालय, स्पेशल एससी/एसटी एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोनों हत्यारोपी धर्मेन्द्र व रोबिन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।