पंचायत आरक्षण मामले पर आज सुनवाई पर टिकी निगाहें

लखनऊ । यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण व्यवस्था पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पर तमाम लोगों की नजर होगी। कोर्ट ने फाइनल लिस्ट जारी करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी थी।
इस मामले में आज कोर्ट में यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग के वकील अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर आरक्षण सीटों के आवंटन पर स्टे दिया था। इसमें 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किये जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, सेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। आरक्षण लागू किये जाने के सम्बंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए। याचिका में आगे कहा गया कि 16 सितम्बर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने को कहा गया। उक्त शासनादेश में ही कहा गया कि वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। 16 सितम्बर 2015 के उक्त शासनादेश को नजरंदाज करते हुए, 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया। जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितम्बर 2015 के शासनादेश के ही अनुसार सम्पन्न हुए थे। आज सरकार के जवाब पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।