undefined

आर्डर आर्डर...गवाहों के बयान और साक्ष्योें को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची हैं कि ...

सूत्रों के अनुसार अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अस्वीकार करते हुए माना कि फोटो से किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।

आर्डर आर्डर...गवाहों के बयान और साक्ष्योें को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची हैं कि ...
X

लखनऊ। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत में सभी आरोपियों को बरी किए जाने को लेकर कई आधार बने।

सूत्रों के अनुसार अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अस्वीकार करते हुए माना कि फोटो से किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। इसमें वीडियो, फोटोकाॅपी को जिस तरह से साबित किया गया, वे साक्ष्य सही नहीं हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना में साजिश के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा पेश वीडियो कैसेट के दृश्य भी स्पष्ट नहीं, कैसेट्स को सील नहीं किया गया और फोटोज की निगेटिव नहीं पेश की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 12 बजे विवादित ढांचा के पीछे से पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं।कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था।

दूसरी ओर आरोपी पक्षों के वकील प्रशांत सिंह अटल का कहना है कि कोर्ट ने यह माना कि सीबीआई के द्वारा कोई भी आरोप पत्र में साक्ष्य नहीं जुटाया जा सका। फोटो के आधार पर किसी को भी आरोपी नहीं माना जा सकता है। वहीं आरोपियों के वकील मनीष त्रिपाठी का कहना है कि कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। उनके द्वारा वीडियो पेश किए गए वीडियो में छेडछाड की गई थी, जो एविडेंस में नहीं शामिल किया जा सकते हैं। इसीलिए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया गया है।

ये हुए बरी

लालकृकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डाॅ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश वर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण सिंह, कमलेश्वर त्रिपाठी, रामचंद्र, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, स्वामी साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ व धर्मेंद्र सिंह गुर्जर।

सुनवाई के दौरान ये नहीं रहे

अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विजयाराजे सिंधिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डाॅ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, डीबी राय (तत्कालीन एसएसपी), रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल।

Next Story