फाइनल ईयर परीक्षा पर यूजीसी केी गाइड लाइन के अनुसार होंगीः सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की 6 जुलाई को जारी गाइडलाइंस को बरकरार रखते हुए परीक्षाओं के आयोजन को कहा है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर अपना निर्णय सुनाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार परीक्षा कराने को कहा है।
फाइनलन ईयर की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की 6 जुलाई को जारी गाइडलाइंस को बरकरार रखते हुए परीक्षाओं के आयोजन को कहा है। कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। फाइनल ईयर परीक्षा को लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कोविड-19 महामारी को देखते हुए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। इन गाइडलाइंस में देशभर के सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि 30 सितंबर से पहले परीक्षाओं का आयोजन हो जाना चाहिए। इसे कुछ लोगों ने चुनौती दी थी।