31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न

Update: 2021-09-09 15:38 GMT

नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है. अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर, 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इससे पहले मई में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाते हुए सीबीडीटी ने 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है.

सीबीडीटी के इस फैसले से करदाताओं को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिना किसी पेनाल्टी के 31 दिसंबर, 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. पहले यह समय सीमा 30 सितंबर, 2021 तक थी.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में करदाताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है. इसी को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट तैयार होने के बाद से ही टैक्सपेयर्स को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वेबसाइट को बनाने वाली दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस इसमें सुधार करने में जुटी है.

वेबसाइट में आ रही दिक्कतों और आईटीआर फाइलिंग में टैक्सपेयर्स को हो रही परेशानी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंफोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुकी हैं. उन्होंने कंपनी को आईटीआर फाइलिंग बेवसाइट में सुधार के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दी है.

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