सावधान आपके बैंक खातों पर है आयकर विभाग की कड़ी नजर

बैंक ग्राहकों के पैन नंबर के जरिए उनके आयकर रिटर्न पर नजर रख सकते हैं।

Update: 2020-09-03 06:34 GMT

नई दिल्ली। अपने खाते से भारी मात्रा में नकदी निकलालने और आईटीआर फाइल न करने वालों पर आयकर विभाग की सीधी नजर है। बैंक ग्राहकांे के पैन नंबर के जरिए उनके आयकर रिटर्न पर नजर रख सकते हैं।

आयकर विभाग ने बताया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है। बैंक संबंधित ग्राहक के पैन नंबर के आधार पर उसके बारे में जानकारी ले सकेंगे। आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि बडी संख्या में ऐसे व्यक्तियों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की जिन्हांने बडी मात्रा में नकदी निकासी की। अब रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों पर बैंकों के माध्यम से निगाह रखी जा सकेगी। याद रहे कि आयकर कानून 1961 में वित्त विधेयक में संशोधन करते हुए टीडीएस को अमल लाने के लिहाज से एक जुलाई 2020 से रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए नकदी निकासी की सीमा को घटकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था। किया गया। वाणिज्यिक बैंकों को आयकर विभाग की उस सूची में शामिल कर दिया है जिनके साथ आयकर विभाग सूचनायें साझा कर सकता है। 

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