सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपये का जुर्माना वरना 3 महीने जेल की सजा

उन्हें न्यायालय का अवमानना के दोषी ठहराते हुए प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया।

Update: 2020-08-31 07:03 GMT

नई दिल्ली। कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ उनके दो ट्वीट को लेकर उन्हें न्यायालय का अवमानना के दोषी ठहराते हुए प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह राशि नहीं जमा करने पर उन्हें तीन महीने जेल की सजा हो सकती है।

अवमानना मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में पहले ही माफी मांगने से इनकार कर चुके प्रशांत भूषण को कोर्ट ने 30 मिनट का समय दिया था और कहा था कि अपने रुख पर फिर विचार कर लें। लेकिन भूषण माफी ना मांगने पर अडे रहे। आज न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए सजा के तौर पर भूषण को एक रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। ऐसा करने पर उन्हें तीन माह की कैद हो सकती है।

Similar News