आक्सीजन वाहनों को परमिट से छूट
नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से छूट दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि इस कदम से देशभर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी।
मंत्रालय ने बयान में कहा, ''राज्यों के बीच तथा राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंक की आपूर्ति करने वाले वाहनों को मार्च, 2021 तक परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।'' बयान में कहा गया है कि इस महामारी के समय इलाज के लिए ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण उत्पाद है।
बयान में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि परिवहन ऑपरेटरों को इस बारे में कुछ दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी के अनुरूप मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून, 1988 की धारा 66 के तहत इन वाहनों को परमिट से छूट को लेकर अधिसूचना जारी की है।