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ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक से इनकार कर दिया है। ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने कहा कि हम इस ट्रैक्टर रैली पर या 26 जनवरी पर किसी दूसरे प्रदर्शन पर किसी तरह की रोक का कोई आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला लेने का काम पुलिस करना है। पुलिस देखे कि किस तरह से इसे मैनेज करना है, हम कोई आदेश नहीं देंगे।

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इस रैला पर रोक आदेश देने की मांग करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार क्यों चाहती है कि ट्रैक्टर रैली को हम रोकें, सरकार खुद फैसला ले। किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, या फिर कहां तक एंट्री दी जाए, यह पुलिस ही तय करेगी। यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है तो इसके लिए सही अथॉरिटी पुलिस है।

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