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कूड़े पर ग्रेनो प्रशासन कडा, जारी किया ये फरमान

ग्रेटर नोएडा. हाउसिंग सोसाइटी, होटल-रेस्टोरेंट, कंपनी या फिर मॉल से रोज़ाना 100 किलो या उससे ज़्यादा कूड़ा निकलता है तो उस कूड़े को फेंकना आपको भारी पड़ सकता है. आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. ग्रेटर नोएडा प्रधिकरण ने ऐसे कूड़े को न फेंकने का फरमान जारी किया है. इसके लिए अपनी सोसाइटी या फिर कमर्शियल संस्थान में कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगवाना होगा.

प्रधिकरण के अफसरों की मानें तो 4 फरवरी की बैठक में ऐसे लोग शामिल हुए थे, जिनकी हाउसिंग सोसाइटी, होटल-रेस्टोरेंट, मैरिज होम, कंपनी या फिर मॉल से 100 किलो या उससे भी ज़्यादा कूड़ा रोज़ाना निकलता है. इस बैठक में प्रधिकरण ने साफ किया है कि इमारतों को अपने कूड़े का खुद निस्तारण करना होगा. इसके लिए कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने होंगे.

अगर ऐसी जगहों से कूड़ा पब्लिक प्लेस या शहर में फेंका गया तो जुर्माना लगाने के साथ-साथ कार्रवाई भी की जाएगी. खास बात यह है कि अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी, होटल-रेस्टोरेंट, मैरिज होम, कंपनी या फिर मॉल से 100 किलो या उससे भी ज़्यादा कूड़ा रोज़ाना नहीं निकलता है, लेकिन आपकी सोसाइटी या आपका संस्थान 5 हज़ार वर्गमीटर से ज़्यादा में बना हुआ है तो भी यह नियम आप पर लागू होगा.

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