undefined

दिल्ली की आक्सीजन सप्लाई पर फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

दिल्ली की आक्सीजन सप्लाई पर फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
X

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें।

दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कडा रुख अपनाया है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता।

अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बेंच ने कहा कि हमें किसी सख्त फैसले के लिए मजबूर न करें। अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। इससे पहले गुरुवार करो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को यह बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है।

Next Story