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नवनीत कालरा की जमानत अर्जी खारिज

नवनीत कालरा की जमानत अर्जी खारिज
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नई दिल्ली। खान चाचा रेस्तरां में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है। बुधवार को इस केस पर अभियोजन व बचाव पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आज तक के सुरक्षित रखा था। गुरुवार सुबह इस केस की दोबारा सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

बुधवार को साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे।बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है,

आपको बता दें कि नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी की गई। 6 मई को हुई इस छापेमारी में पुलिस ने यहां से 419 कंसंट्रेटर बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार किया था। तभी से कालरा फरार है। अगले दिन कालरा के खान चाचा रेस्तरां पर भी छापेमारी कर पुलिस ने यहां से 96 और कंसंट्रेटर बरामद किए थे।

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