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दिल्ली में त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी

नयी दिल्ली। कोरोना के चलते डीडीएम ने गाइडलाइन जारी कर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में मेला लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 15 नवंबर तक प्रभावी है।

सात अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जायेगी। 15 तारीख को दशहरा है। चार नवंबर को दिवाली है। छठ महापर्व 10 नवंबर को है इसकी शुरुआत 8 नवंबर से ही हो जायेगी। यह चार दिवसीय महापर्व है। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने-पीने की दुकानें, झूला, रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी गयी है कि वे इस त्योहार को अपने घर में ही मनायें। आदेश में कहा गया है, उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को पूर्व में ही संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी या प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे। डीडीएमए ने स्पष्ट किया किसी भी उत्सव में लोगों को खड़े होने या जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं होगी और केवल कुर्सियों की व्यवस्था होने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी।

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