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दिल्ली में अब 21 साल वाले भी पी सकेंगे कानूनन शराब

दिल्ली में अब 21 साल वाले भी पी सकेंगे कानूनन शराब
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नयी दिल्ली। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटा कर 21 वर्ष कर दी गयी है।

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को ये घोषणाएं कीं। नई नीति में प्रमुख बदलाव शराब पीने वालों की उम्र को लेकर किया गया है। पहले दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी। इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के बारे में बताते हुए कहा कि सरकारी शराब की दुकानें अब बंद होंगी। निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी।

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