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मुख्य सचिव से मारपीट में आप के दो विधायकों पर आरोप तय, केजरीवाल-सिसोदिया समेत 9 विधायक बरी

19 फरवरी, 2018 को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित हमले में मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी के अलावा आप के 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया था।

मुख्य सचिव से मारपीट में आप के दो विधायकों पर आरोप तय, केजरीवाल-सिसोदिया समेत 9 विधायक बरी
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नईई दिल्ली। 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नौ अन्य विधायकों को आरोप मुक्त यानी बरी कर दिया।

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने आप विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्ला खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईईपीसी) की धारा 186, 353 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जिन अन्य विधायकों का इस पूरे मामले में नाम था, वे हैं अमानतुल्ला खान, प्रकाश जरवाल, नीतिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश गुप्ता, राजेश ऋषि, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं। इस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी।

19 फरवरी, 2018 को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित हमले में मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी के अलावा आप के 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया था। केजरीवाल समेत इन विधायकों पर आरोप था कि उन्होंने अंशु प्रकाश के साथ बैठक के दौरान मारपीट की थी।

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