undefined

अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज

वह जिस मोबाइल का कथित तौर पर इस्तेमाल कर रहा था उसका सीडीआर स्थान घटना के दिन घटनास्थल पर या उसके आसपास था। आवेदक का यह कहना गलत है कि मोबाइल उसका नहीं है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है।

अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज
X

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने गुरुवार को कहा कि कई गवाहों के बयान से यह प्रतीत होता है कि आरोपी समीर खान और अन्य व्यक्तियों को मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने सांप्रदायिक आधार पर भड़काया, जिसके बाद उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले किए। मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद हुसैन न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने कहा कि समीर खान के खिलाफ दंगाई भीड़ का हिस्सा होने के सुबूत हैं, जो आगजनी, लूट और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की तोड़फोड़ और सांप्रदायिक नारे लगाने और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने में संलिप्त थी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मेरे विचार से मामले में हम शुरुआती चरण में हैं और इस चरण में जमानत के मामले पर गौर कर रही अदालत को जांच एजेंसी द्वारा जुटाई गई सामग्री पर भी विचार करना होगा। वह जिस मोबाइल का कथित तौर पर इस्तेमाल कर रहा था उसका सीडीआर स्थान घटना के दिन घटनास्थल पर या उसके आसपास था। आवेदक का यह कहना गलत है कि मोबाइल उसका नहीं है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है।

Next Story