छठ पूजाः हाईकोर्ट ने कहा त्यौहार के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है
दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति नहीं जाने के बाद इसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस साल छठ पर्व 18 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा।
नयन जागृति18 Nov 2020 9:28 AM GMT
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सार्वजनिक मंदिर, घाट और मैदानों में छठ पूजा की अनुमति दिए जाने से इनकार कर दिया है।
इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी है। दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति नहीं जाने के बाद इसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस साल छठ पर्व 18 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को इसकी शुरुआत हो गई है। इस दिन नहाय-खाय, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अघ्र्य और 21 नवंबर की सुबह के अघ्र्य के साथ इस महापर्व की समाप्ति होगी।
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