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स्कूलों में टिफिन-किताबें आपस में शेयर नहीं कर सकेंगे बच्चे

इस फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी उपायों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

स्कूलों में टिफिन-किताबें आपस में शेयर नहीं कर सकेंगे बच्चे
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नई दिल्ली। कोरोना बंदी के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल खुलने जा रहे हैं। जिसके तहत एक सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। इस फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी उपायों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिसके तहत छात्रों के बीच आपस में टिफिन, किताबें समेत स्टेशनरी साझा करने में मनाही होगी। वहीं स्कूलों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्कूल परिसर में ही पृथक कक्ष (क्वारंटाइन) तैयार करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को स्कूल बुला सकेंगे। वहीं निदेशालय ने अभिभावकों को कहा है कि परिवार में किसी सदस्य को कोराना संबंधी लक्षण होने पर वह अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे हैं। वहीं निदेशालय ने ऐसे अभिभावकों को भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने को कहा है, जिनका बच्चा किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित है। कोरोना बंदी के बाद वापस स्कूल संचालित करने की योजना को स्कूल प्रमुख बनाएंगे, लेकिन उसे स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक के बाद ही लागू किया जाएगा। निदेशालय ने जारी दिशा-निर्देशों में आवश्यक रूप से बैठक करने को कहा है, यह बैठक समय-समय पर होंगी, जिसमें कोरोना प्रोटोकाल और योजना की समीक्षा की जाएगी।

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