undefined

पैकेटबंद छाछ में मरा चूहा मिलने पर 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग

हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे के लिए उपभोक्ता अदालत जाइए। इसके लिए अलग से अदालत है। आप प्रथम दृष्टया मुझे कुछ भी साक्ष्य नहीं दिखा सके। मैं कुछ भी विवादित तय नहीं कर सकती। मेरी नजर में प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं जिससे प्रोडक्ट में कमी साबित हो।

पैकेटबंद छाछ में मरा चूहा मिलने पर 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग
X

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें एक डेयरी कंपनी के छाछ के टेट्रा पैक में चूहे या चिकन का टुकड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते कहा कि मामले को उचित फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट में उठाया जाए। हालांकि, जस्टिस रेखा पल्ली ने फूड सेफ्टी डिपार्टमें को निर्देश दिया कि वह याचिका पर सीमित समय में जवाब दे। हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे के लिए उपभोक्ता अदालत जाइए। इसके लिए अलग से अदालत है। आप प्रथम दृष्टया मुझे कुछ भी साक्ष्य नहीं दिखा सके। मैं कुछ भी विवादित तय नहीं कर सकती। मेरी नजर में प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं जिससे प्रोडक्ट में कमी साबित हो। यह पहलू एक रिट याचिका के जरिए तय नहीं हो सकता, जिसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज किए जाने का मतलब यह नहीं कि आप उपभोक्ता अदालत नहीं जा सकते।

याचिकाकर्ता के वकील शादाब खान ने इसे अपने मुवक्किल के मौलिक अधिकार, खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया। वकील ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल शाकाहारी है और बीते साल छाछ पीने के बाद से उन्हें कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

Next Story