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दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग ना होः सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दिवाली अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग ना होः सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग नां हो। न्यायालय को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आज से काम शुरू कर देगा।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दिवाली अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एम एम कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग शुक्रवार से काम शुरू कर देगा और सरकार ने आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी है। न्यायालय ने 26 अक्तूबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक पराली जलाए जाने की रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी के वास्ते शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने का अपना 16 अक्तूबर का आदेश सोमवार को निलंबित कर दिया था।

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