दिल्ली में हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता रोकी गई
दिल्ली के परिवहन मंत्री, कैलाश गहलोत का कहना है कि एचएसआरपी के लिए प्रवर्तन अभियान को रोक दिया जाएगा क्योंकि सिस्टम में अभी कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। एचएसआरपी को आॅनलाइन वेबसाइट के जरिए ही बुक किया जा सकता है। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते यह वेबसाइट वाहन मालिकों को परेशानी दे रही थी।
नई दिल्ली। दिल्ली में वाहनों पर हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता दिल्ली में फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि इस पर आगे काम जारी है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री, कैलाश गहलोत का कहना है कि एचएसआरपी के लिए प्रवर्तन अभियान को रोक दिया जाएगा क्योंकि सिस्टम में अभी कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। एचएसआरपी को आॅनलाइन वेबसाइट के जरिए ही बुक किया जा सकता है। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते यह वेबसाइट वाहन मालिकों को परेशानी दे रही थी। इसके अलावा, जो लोग पहले से ही अपनी एचएसआरपी फिटमेंट के लिए स्लाॅट बुक कर चुके थे, वे डीलरशिप पर निर्धारित समय पर यह पता लगाने के लिए गए थे कि उनकी नंबर प्लेट अभी तक नहीं आई है। उनका कहना है कि एचएसआरपी के संबंध में परिवहन विभाग की आवश्यकताओं पर कोई स्पष्टता नहीं थी। परिवहन मंत्री ने लोगों से कहा है कि वे एचएसआरपी के निर्धारण के लिए और नियुक्तियों की बुकिंग न करें और जो लोग पहले से स्लाॅट बुक कर चुके हैं, उन्हें कुछ दिनों में अपने एचएसआरपी और स्टिकर मिल जाएंगे।
दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा सरकार स्मार्टफोन ऐप के बारे में भी विचार कर रही है और वाहन मालिकों के लिए अपनी एचएसआरपी और कलर-कोडेड स्टिकर को ठीक कराने के लिए डोर-स्टेप सर्विस के बारे में विचार किया जा रहा है। दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट और कलर-कोडेड स्टिकर के लिए आॅनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नियुक्ति लेने की प्रक्रिया को उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत किया गया है और इसमें लगभग दो मिनट लगते हैं।
ज्ञात रहे कि भारत में अप्रैल 2019 के बाद वाहन खरीदने वाले और दिल्ली के सभी वाहनों में अब कलर-कोडेड स्टिकर के साथ एक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस अनिवार्यता को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में चेतावनी दी कि लोगों को अपने वाहनों व पंजीकरण प्लेटों पर कलर-कोडेड स्टिकर चिपकाना अनिवार्य होगा। जो कोई भी इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, उसपर केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।