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1984 सिख विरोधी दंगे में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को नहीं दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की उस याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया

1984 सिख विरोधी दंगे में  उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को नहीं दी अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली । 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की उस याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था।

प्रधान न्यायधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, माफ कीजिए। हम इच्छुक नहीं हैं। खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 17 दिसंबर 2018 को मामले में उन्हें और अन्य को दोषी ठहराया गया जिसके बाद से कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी कि कुमार को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह 20 महीनों से जेल में हैं और उनका वजन करीब 16 किलो कम हो गया है। उन्हें पहले से हुए कई रोगों का भी इलाज कराने की जरूरत है। कुछ दंगा पीड़ितों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फूलका ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुमार को जिस उपचार की जरूरत है वह अस्पताल में उन्हें दिया जा रहा है।

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