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दिल्ली में रेल पटरियों के पास झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा

केंद्र और दिल्ली सरकार दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली में रेल पटरियों के पास झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा
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नई दिल्ली। दिल्ली में रेल की पटरियों के किनारे बसी झुग्गियों को फिलहाल तोड़ा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भारतीय रेलवे, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय लेने तक इन झुग्गियों को हटाने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने तुषार मेहता की इस याचिका को दर्ज किया और मामले को चार सप्ताह तक के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को भारतीय रेलवे को निर्देश दिया था कि वह रेल पटरियों के करीब स्थित 48,000 झुग्गियों को तीन महीने के भीतर हटा दे। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे निर्देश दिया था कि दिल्ली की कोई भी अदालत इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन और 11 झुग्गीवासियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा था कि 2.4 लाख झुग्गीवासियों को तब तक नहीं हटाया जाए जब तक कि उन्हें वैकल्पिक आवास मुहैया नहीं करा दिया जाता।

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