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बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान दोषी करार

इस मामले में पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को सजा हो चुकी है। एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे।

बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान दोषी करार
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नई दिल्ली। 2008 के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शामिल आतंकी आरिज खान दोषी करार दे दिया। अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा। अब दोषी की सजा पर फैसले का ऐलान 15 मार्च की किया जाएगा।

ज्ञात रहे कि 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां मारी गई थीं। कोर्ट ने आज आरिज खान को हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचरियों पर हमला, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को गंभीर रूप से जख्मी करने, आर्म्स एक्ट समेत अन्य कई आरोपों में दोषी करार दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा एवं दो जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं। इसके हिसाब से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। इस मामले में पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को सजा हो चुकी है। एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे। आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार कर लिया।

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