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राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला, नियुक्ति रद्द करने की मांग की

याचिका में कहा गया है ‘गृह मंत्रालय का संबंधित आदेश प्रकाश सिंह मामले में भारत के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 अस्थाना के पास छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल नहीं बचा था और दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग की कोई समिति नहीं बनाई।

राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला, नियुक्ति रद्द करने की मांग की
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नई दिल्ली। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर गुजरात कैडर के इस आईपीएस अधिकारी को एक साल के लिए सेवा विस्तार दिए जाने को भी चुनौती दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृति से महज चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। अस्थाना 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत होने वाले थे। पेशे से अधिवक्ता सदरे आलम ने अपनी याचिका में अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने, अंतर-काडर प्रतिनियुक्ति और उन्हें एक साल का सेवा विस्तार देने के गृह मंत्रालय के 27 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए पहले जारी किए गए निर्देश के अनुसार समुचित कदम उठाने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है 'गृह मंत्रालय का संबंधित आदेश प्रकाश सिंह मामले में भारत के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 अस्थाना के पास छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल नहीं बचा था और दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग की कोई समिति नहीं बनाई।

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