undefined

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को रेप पीड़िता से शादी के लिए कहने की खबर को बताया गलत

दुष्कर्म के बाद 26 सप्ताह की गर्भवती 14 साल की रेप पीड़िता की ओर से गर्भपात की अपील संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक संस्थान और इस कोर्ट में बेंच के तौर पर शीर्ष अदालत महिलाओं का सम्मान करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को रेप पीड़िता से शादी के लिए कहने की खबर को बताया गलत
X

नई दिल्ली । पिछले सप्ताह दुष्कर्म के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के मामले को लेकर प्रकाशित समाचारों को लेकर गलत रिपोर्टिंग बताते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता रहा है। उन्होंने कहा कि किसी आरोपी को शादी के लिए नहीं कहा गया।

दुष्कर्म के बाद 26 सप्ताह की गर्भवती 14 साल की रेप पीड़िता की ओर से गर्भपात की अपील संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक संस्थान और इस कोर्ट में बेंच के तौर पर शीर्ष अदालत महिलाओं का सम्मान करती है। बोबड़े ने कहा कि इस कोर्ट ने हमेशा महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया है। कोर्ट ने कभी कि सी आरोपी से पीड़िता से शादी करने को नहीं कहा है। हमने कहा था कि क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो? इस मामले में हमने जो कहा था, उसकी पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई थी। खबर आई थी कि चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने एक रेप आरोपी से कहा था कि अगर आप (पीड़िता से) शादी करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप जेल जाएंगे। चीफ जस्टिस बोबडे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी (एमएसइपीसी) में बतौर टेक्नीशियन कार्यरत अभियुक्त मोहित सुभाष चव्हाण की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अभियुक्त पर 14 साल की स्कूली छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाया गया है। फिलहाल अदालत ने शादी के झूठे वादे पर लड़की से बलात्कार करने के आरोपी को गिरफ्तारी से चार हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी है।

Next Story