undefined

तांडव मामले में सुप्रीम कोर्ट से अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड की गिरफ्तारी पर रोक

इसे लेकर अपर्णा पुरोहित ने लखनऊ में दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी।

तांडव मामले में सुप्रीम कोर्ट से अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड की गिरफ्तारी पर रोक
X

नई दिल्ली। हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर फंसे तांडव वेब सीरिज के विवाद में अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

आज सुप्रीम कोर्ट में आज तांडव विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अपर्णा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। अमेजन प्राइम पर दिखाए गए वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के अभद्र चित्रण को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई है। वेब सीरीज में भगवान शिव और हिंदू धर्म को अपमानजनक तरीके से दिखाए जाने की शिकायत के साथ ही राज्य की पुलिस के गलत चित्रण और जातीय आधार पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया गया है। इसे लेकर अपर्णा पुरोहित ने लखनऊ में दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी। इस मामले में दर्ज मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें राहत मिली है।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफाॅर्म की सामग्री पर नियंत्रण के नियमों की चर्चा करते हुए कहा कि बिना उचित कानून पास किए नियंत्रण नहीं हो सकता। इस पर साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार 2 हफ्ते में ड्राफ्ट कानून कोर्ट में पेश करेगी।

Next Story