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रिपब्लिक भारत पर 18 लाख रुपये का जुर्माना

आफिस आफ कम्युनिकेशन्स ने कहा, ‘पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच है और यह बहुत ही भड़काऊ है। यह नियम का उल्लंघन करता है।

रिपब्लिक भारत पर 18 लाख रुपये का जुर्माना
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नई दिल्ली। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल को ब्राॅडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर द ब्रिटिश ब्राॅडकास्टिंग रेग्युलेटर ने 20 हजार यूरो यानी करीब 18 लाख रुपये का जुर्माना लगया है। 'हेट स्पीच' मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जाराी करते हुए आॅफिस आॅफ कम्युनिकेशन्स ने कहा, 'पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच है और यह बहुत ही भड़काऊ है। यह नियम का उल्लंघन करता है।

आॅफकाॅम ब्राॅडकास्टिंग कोड के नियम 2.3 के मुताबिक किसी ब्राॅडकास्टर को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भड़काऊ बात काॅन्टेक्स्ट को जस्टिफाइ करनी चाहिए। किसी धर्म या मान्यता के खिलाफ भेदभावपूर्ण और गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नियम 3.2 के मुताबिक हेटस्पीच वाले पार्ट को ब्राॅडकास्ट नहीं करना है। अगर काॅन्टेक्स्ट जस्टिफाइड हो तो इसे चलाया जा सकता है। नियम 3.3 के मुताबिक किसी व्यक्ति, ग्रुप धर्म या समुदाय के खइलाफ आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी को ब्राॅडकास्ट नहीं करना है।

आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कार्यकर्म में आपत्तिजनक और अपमानजनकर टिप्पणी की गई है। उनके अपमान का आधार केवल उनकी नागरिकता थी। इसमें कहा गया, 'कार्यक्रम में कही गई बातों से किसी की भी भावनाओँ को ठेस पहुंच सकता है। आॅफकाॅम की नजर में यह अपराध है, पूछता है भारत शो में बिना काॅन्टेक्स्ट लोगों का अपमान किया गया है। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ यह हेट स्पीच का मामला है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच यह भेदभाव को बढ़ाने वाला है।'

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