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जनपद में 02 दिसम्बर 2021 तक धारा-144 लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)

कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुॅचें।

जनपद में 02 दिसम्बर 2021 तक धारा-144 लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)
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मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि आगामी दिनों रामलीला मंचन, दुर्गाष्टमी, महानवमी,, ईद-एल-मिलाद/बारावफात, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गौवर्धन पूजा, भैयादूज, व गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है, व विभिन्न विद्यालयों/विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी/सामान्य तथा तकनीकी/गैर तकनीकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथ ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।

चूॅकि यह जनपद एक अति सवेदनशील जनपद है विगत अनुभवो के आधार पर इस जनपद मे छोटी-छोटी घटनाओ केा लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की तीसरी लहर आने की भी पूर्ण संभावना बनी हुई है, जिसके नियन्त्रण हेतु वैक्सीन लगाये जाने (टीकाकरण अभियान) का कार्यक्रम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू करने के लिये मेरा समाधान हो गया है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।

अतः प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट होते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मैं, अमित सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मुजफ्फरनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हॅू:-

1- जनपद की सीमा के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थलों एवं कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। किसी भी धार्मिक स्थल, विद्यालय एवं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य नही किया जायेगा।

2- कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था न की जाए जिसमें कोविड प्रसार की सम्भवना हो।

3- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे- तेज धार वाले हथियार यथा- तलवार, कृपाण, लाठी- डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेेगा और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं होेगा तथा धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा।

4- कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुॅचें।

5- कोई भी व्यक्ति परीक्षा के शान्तिपूर्वक एवं सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुॅचायेगा और न ही किसी प्रकार परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से नकल में सहयोग करेगा।

6- परीक्षा दिवस पर प्रत्येक परीक्षा केन्द्रो के 200 गज की परिधी मे फोटो काॅपी, स्केनर की दुकान, साइबरकैफे, पीसीओ आदि बन्द रहेगे।

7- परीक्षा परिसर मे अभियार्थियो का सभी प्राकार की इलैक्ट्रोनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन एंव आईटी गैजेटस, पेजर प्रिंटर आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिषेधित होगा।

8- कोई भी व्यक्ति सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति तथा कार्यालय भवन, आवासीय परिसर, बिजली खम्बे, सरकारी सम्पत्ति/राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुॅचायेगा।

9- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर शराब का सेवन नहीं करेगा और न ही करवायेगा।

10- कोई भी हल्का वाहन ऐसे शीशे चढाकर नही चलेगा, जिन पर रंगीन फिल्म लगी हो। वाहन के भीतर बैठने वाले व्यक्ति व सामान पूर्णदृष्टव्य होने चाहिए।

11- कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

12- लाउडस्पीकर की ध्वनि के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। सभाओं आदि में उनके उपयोग की अनुमति सक्षम अधिकारी (सम्बन्धित मजिस्टेªट) से लेनी होगी।

13- कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आतिशबाजी/पटाखों की ब्रिकी/संग्रहण नही करेगा।

14- कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरूद्ध नहीे करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा।

15- कचहरी एवं अन्य किसी भी शासकीय विभाग के परिसर में कोई भी व्यक्ति सघन चैकिंग एवं गेट पर चैकिंग के बिना प्रवेश नहीं करेगा तथा अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग नहीं करेगा।

16- इस अवधि में कोई भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा।

17- किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक मार्गो पर तम्बू, कनात इत्यादि नहीं लगाया जाएगा, अव्यवस्थित पार्किंग नही की जाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था नही की जाएगी जिससे सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान हो।

18- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 3268(एम0बी0)/2012 में दिनांक 25.11.2013 को पारित आदेश के परिपालन में शासन द्वारा हर्ष फायरिंग पर पूर्ण तया प्रतिबन्ध लगाते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए है। मा0 उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में यदि कोई लाईसेंस शस्त्रधारी किसी मेले, धार्मिक जुलूस, जनसभा, चुनावी कार्यक्रम, लोकजमाव, शादी, त्यौहार, फक्शन इत्यादि में हर्ष फायरिंग करते हुए पाया जाता है अथवा किसी मतदेय स्थल, शैक्षणिक संस्था के अहाते अथवा प्रतिबंधित सीमाओं के अन्दर ले जाते हुए या प्रदर्शन करता हुआ पाया जाता है, तो लाईसेंसी शस्त्रधारक का आयुध जब्त करते हुए शस्त्र लाईसैंस के निलम्बन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

19- कोई भी व्यक्ति,वर्ग,समुदाय मोबाईल या इसी प्रकार के सामान उपकरण द्वारा अफवाहे फैलाने वाला ठनसा ैडै संदेश प्रसारित नही करेगा।

20- चायनीज मांझे की ब्रिकी पूर्णया प्रतिबन्धित रहेगी।

यह आदेश जनपद मुजफ्फगर की सीमा के अन्तर्गत समस्त स्थानों पर लागू होगा। चूंकि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के व्यापक हित में इस आदेश का तुरन्त लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है। इतना समय नहीं था कि नोटिस आदि देकर पक्षों को सुना जा सके।

अतः उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से निर्गत किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 02.12.2021 तक, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता, प्रभावी रहेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार अग्निशमन अधिकारियों/थानाध्यक्षों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा तथा जिला सूचना अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का अनुपालन मुजफ्फरनगर सीमा के अन्तर्गत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा। आज दिनांक 07.10.2021 को यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर लगाकर निर्गत किया जा रहा है।

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