एसडीएम के आदेश को हाईकोर्ट ने किया स्टे

मुज़फ्फरनगर। वाद संख्या 6866/21 आलोक स्वरूप बनाम राज्य सरकार व अन्य में एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है।
निजी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के आदेश के बाद स्वरूप बन्धुओं आलोक व अनिल स्वरूप ने एसडीएम कोर्ट में याचना की थी कि कोरोना काल मे एक पक्षीय आदेश न्यायोचित नहीं है। वही एसडीएम सदर के आदेश के विरोध में एक याचना को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्वीकार कर पूरे प्रकरण पर स्टे पारित कर दिया है।
आपको बता दें 3 महीने पहले एसडीएम सदर ने लगभग 51 बीघा जमीन राज्य सम्पत्ति घोषित की थी, इस भूमि के कुछ हिस्से (लगभग 10 बीघा) पर स्वरूप परिवार काबिज है और बाकी हिस्से पर सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। इस आदेश के बाद काफी हलचल मच गई थी, अब स्टे आने के बाद स्वरूप परिवार को बड़ी राहत मिली है।
आलोक स्वरूप, अनिल स्वरूप, प्रणव स्वरूप, अभिनव स्वरूप ने आज अपने वकीलों तरुण गोयल के साथ यह सब जानकारी दी।