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दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, पिता व माता को भी दंड के साथ लगाया जुर्माना।

दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, पिता व माता को भी दंड के साथ लगाया जुर्माना।
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मुजफ्फरनगर। आज माननीय न्यायालय FTC-01 मुजफ्फरनगर द्वारा वर्ष 2016 के दहेज हत्या के मामले में राजू(पति) द्वारा अपने पिता(सोमपाल) व माता(शशी) के साथ मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गयी थी। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सिखेडा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था I उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 24.11.2021 को माननीय न्यायालय FTC-01 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र सोमपाल निवासी भगवानपुरी थाना सिखेडा, मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास व 03 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके साथ ही अभियुक्त सोमपाल पुत्र तुलसी निवासी उपरोक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 08 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। और अभियुक्ता शशी पत्नी सोमपाल निवासी उपरोक्त को 03 वर्ष कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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