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धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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मुजफ्फरनगर । गत दिनों लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करने के मामले में आरोपी दलित महिला कल्पना की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी रद्द कर दी गई है।

गत 25 मई 2021 को थाना नई मंडी के भरतिया कालोनी में एक महिला को 5 लाख रुपये व बच्चों का विवाह कराने का लालच देकर ईसाई धर्म मे धर्म परिवर्तन का प्रयास के मामले में आरोपी दलित महिला कल्पना की अग्रिम जमानत की अर्ज़ी ज़िला ज़ज़ की अदालत से रद्द हो गई। ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश ने अर्ज़ी पर आज सुनवाई करते हुए रद्द कर दी है।

ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश उपाध्यय ने जमानत अर्ज़ी का विरोध किया गत जनवरी को नई मंडी पुलिस ने धर्म परिवर्तन निरोधक अध्यादेश 2020 की धारा 3 व 5 (1) के तहत कल्पना उर्फ निशु के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।

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