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दहेज हत्या में दो ननदों को उम्रकैद, तीन अन्य को सजा

दहेज हत्या में दो ननदों को उम्रकैद, तीन अन्य को सजा
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मुजफ्फरनगर । महिला को जिंदा जलाकर हत्या के मामले में दो आरोपी ननदों को उम्र कैद ,4 देवरों व एक देवरानी को दस वर्ष की सज़ा सभी सात आरोपियों को 4,4 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।

गत 2013 को थाना बुढ़ाना के हुसैनपुर में दहेज को लेकर विवाहिता महिला गुलिस्ता को जिंदा जलाकर हत्या के मामले में आरोपी सायरा,सन्नी पुत्री शरीफ को उम्र कैद व 4,4 हज़ार रुपये का जुर्माना ,जबकि पति के 4 भाइयों रिज़वान, मेहताब, नौशाद, अहसान व अहसान की पत्नी ताहिरा को दस वर्ष की सज़ा व 4-4 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट एक के ज़ज़ सुमित पवार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी वीरेंदर नागर ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2013 को थाना बुढ़ाना के ग्राम हुसैनपुर में दहेज की मांग पूरी ने होने पर महिला गुलिस्ता की जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। उसने मेरठ अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अपने मृत्यु पूर्व बयान में आरोपियों के नाम बताए थे, जबकि अपने पति को यह बताते नामजद नहीं किया था कि उसने उसे बचाने की कोशिश की है। आरोपियों में महिला की सास की सुनवाई के चलते मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान मौके के सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए फिर भी पीड़िता के मरने से पहले के बयानों को प्रमुख आधार माना गया और परिवार के सभी 7 सदस्यों को दंडित किया गया।

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