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सूजडू के आबाद हत्याकांड में दो भाईयों को उम्रकैद व जुर्माना

सूजडू के आबाद हत्याकांड में दो भाईयों को उम्रकैद व जुर्माना
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मुजफ्फरनगर । शहर के पास ग्राम सुजडू में पिता पुत्र की हत्या के चर्चित आबाद हत्याकांड में दो भाइयों सुहेल व हसीन को उम्र कैद और दो लाख 24 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वादी की हत्या में दोनों को पहले भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है।

गत 2008 को थाना कोतवाली के ग्राम सुजडू में पुरानी रंजिश को लेकर आबाद की गोली मारकर हत्या व जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों सुहेल व हसीन को उम्र कैद व एक- एक लाख व 12-12 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे एक जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी, मनोज ठाकुर व ललित कुमार तथा वादी की ओर से सुरेंदर शर्मा ने पैरवी की। अदालत ने आज आरोपी सुहेल व हसीन को दफा 302 में उम्रकैद व एक एक लाख रुपये 307 में दस वर्ष की सज़ा दस-दस हज़ार रूपये व 25 शस्त्र अधिनियम में दो वर्ष की सज़ा व दो-दो हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। दोनों आरोपियों को इस मामले के वादी कचहरी के मुंशी नासिर की हत्या में उम्र कैद की सज़ा पहले ही मिल गई थी। दोनों उम्र कैद की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं जबकि इस मामले का निस्तारण काफी वर्षों बाद हुआ है। मृतक के पिता व वादी नासिर की हत्या में दोनों को 2012 में उम्र कैद अदालत से हो चुकी है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार 2008 को ग्राम सुजडू में गोली मारकर आबाद की हत्या कर दी थी उसके पिता नासिर ने शेर अली, उसके तीन पुत्र सुहेल, हसीन व बाबर को नामजद किया था। शेर अली की सुनवाई के चलते मौत हो चुकी है। जबकि बाबर जुविनाइल घोषित हो चुका है। इस मामले के बाद वादी नासिर की अपने बेटे की हत्या के मामले में पैरवी करने पर हत्या कर दी गई थी। नासिर हत्या कांड के मामले में भी सुहेल व हसीन सहित कई को उम्र कैद हो चुकी है। आरोपी दुहेला व हसीन पहले से ही उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं।

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