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मतगणना के दिन नहीं मिलेगी शराब

मतगणना के दिन नहीं मिलेगी शराब
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मुजफ्फरनगर ।. जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में जनपद में मतगणना के दिनांक 10.03.2022 को आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतया बन्द रखे जाने हेतु आदेश दिये गये है ।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट , मुजफ्फरनगर , आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जनपद- मुजफ्फरनगर की समस्त आबकारी दुकानें यथा देशी शराब , विदेशी मदिरा , बियर , मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों यथा सी.एल. - 2 , एफ.एल.- 2 / 2 बी , भांग की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों , एफ.एल. - 6 / 7 बार अनुज्ञापन तथा एफ.एल. - 16 / 17 अनुज्ञापन , एफ . एल . - 39 / 40 / 41 एवं एम.ए. - 2 व 4 अनुज्ञापनों को मतगणना के दिनांकः 10.03.2022 को पूर्ण दिवस बन्द रखने का आदेश दिया है । इस बन्दी की अवधि के लिये अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नही होगा ।

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