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रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का मामला भाकियू के तीन कार्यकर्ताओं को भी मिली ज़मानत

इस मामले टोटल १० कार्यकर्ता लिए गए थे हिरासत में जिसमें 7 कार्यकर्ताओ को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है

रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का मामला भाकियू के तीन कार्यकर्ताओं को भी मिली ज़मानत
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मुज़फ्फरनगर । गत 28 मार्च की रात को प्रकाश चौराहा पर एक रेस्टोरेंट में मारपीट तोड़फोड़ के मामले में सिविल लाइन पुलिस द्वारा जेल भेजे गए भकियू के तीन कार्यकर्ताओं सन्नी ,जोनित व प्रदीप की जमानत याचिका ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश ने मंज़ूर कर ली है।

ज़िला ज़ज़ ने इससे पूर्व आईओ मुकदमा को कोर्ट में तलब कर आरोपियों के विरुद्ध संगीन धारा 307 हटाने की वजह पूछी, उसके बाद ज़मानत अर्ज़ी को स्वीकार कर ली गई।

गौरतलब है कि पुलिस ने जांच के दौरान धारा 307 हटाने पर आरोपियों को जमानत मिलनी आसान हो गई थी।

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 जानलेवा हमला करने मारपीट जान से मारने की धमकी गाली गलौच करने का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था ।पुलिस के द्वारा दफा 307 हटाने के बाद 323,504 ,506 धारा में जमानत मिल गई। थाना कोतवाली के मामले में भकियू के 7 कार्यकर्तओ को पहले ही ज़मानत कोर्ट से मिल चुकी है ।

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