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दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा

दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा
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मुजफ्फरनगर । गोमांस की तस्करी और लूट के दो आरोपियों को गेंगेस्टर कोर्ट से सजा सुनाई गई है।

सरकारी वकील दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि पहला प्रकरण थाना रतनपुरी का हैं, वादी मलखान सिंह निवासी रतनपुरी ने वर्ष 18में घर के बाहर से गाय चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी इसके बाद वादी सत्यजीत निवासी रतनपुरी ने उसके ट्यूबवेल के पास अज्ञात लोगों द्वारा गाय काट कर अवशेष छोड़ने की रिपोर्ट दर्ज करायी, पुलिस विवेचना में अभियुक्त इरफ़ान उर्फ़ फाना पुत्र सुन्दा निवासी गहरा बाग़ अपने सह अभियुक्तों गुलजार पुत्र इकराम निवासी न्याजुपुरा व कलीम पुत्र जमील निवासी सूजडू के नाम प्रकाश में आएं, पूर्व थानाध्यक्ष वीरेन्द कसाना ने इनके विरुद्ध गेंगेस्टर में चालान किया, इरफ़ान की पत्रांवली अलग कर सुनवाई के उपरांत गेंगेस्टर जज बाबू राम ने इरफ़ान को तीन वर्ष 9माह की सजा और 5000/रुपए से दंडित किया।

दूसरा प्रकरण थाना सिविल लाइन का हैं वादी आमिर हुसैन ने वर्ष 19में घर जाते समय कम्पनी बाग़ के पास दो बदमाशों ने उसका मोबाईल छीन कर भाग गए जिसकी तहरीर देकर लूट में वाद दर्ज कराया पुलिस ने दो बदमाशों अजीम पुत्र खुर्शीद व चाँद पुत्र शाहिद निवासी गण मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार कर लूट के कईं मोबाइल बरामद हुए, तत्कालीन थानाध्यक्ष समय पाल अत्रि ने इन दोनों के विरुद्ध गेंगेस्टर की कार्यवाही की.पत्रांवली प्रथक कर अभियुक्त चाँद को आज गेंगेस्टर कोर्ट ने ढाई साल की सजा और 5हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया. प्रभावी पैरवी संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह पुंडीर राजेश शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने की।

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