undefined

बलात्कारी को बीस साल कैद व जुर्माना

बलात्कारी को बीस साल कैद व जुर्माना
X

मुजफ्फरनगर । 5 वर्षीय बालिका के साथ वलात्कार के आरोपी अनिल को 20 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम पीडिता को मिलेगी।

गत 17 जनवरी 2019 को थाना कोतवाली के एक गांव की 5 वर्षीय बालिका को दुकान से टॉफ़ी दिलाने के बहाने 52 दरा पुल के नीचे ले जाकर बलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी अनिल पुत्र रमेश निवासी ग्राम मालिरा को 20 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है कोर्ट ने जुर्माने की सभी रकम पीड़ित को दिलाने के भी आदेश दिए। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत नंबर एक की ज़ज़ आरती फौजदार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी कुलदीप पुंडीर विशेष पोक्सो अधिवक्ता विक्रांत राठी व कुलदीप बाल्यान ने पैरवी की

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 27 जनवरी 2019 को थाना कोतवाली के एक गांव में 5 वर्षी य बालिका को टॉफ़ी दिलाने के बहाने अनिल ले गया और 52 दरा पुल के नीचे बलात्कार किया बालिका के घर न पहुंचने पर तलाश किया तो अनिल बलात्कार करता मिला। उसे परिजन ने दबोच लिया ओर पुलिस जे सुपुर्द कर मामला दर्ज कराया । गम्भीर घायल को अस्पताल दाखिल कराया गया। पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Next Story