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ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर तीन साल की कैद व जुर्माना

ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर तीन साल की कैद व जुर्माना
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मुजफ्फरनगर । ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोपी मंगल को तीन वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

गत 16 दिसंबर 2013 को पुरकाजी के गोवर्धन गांव की भूमि पर गेहूं की फसल बोकर अवैध कब्जा करने के मामले में मंगल पुत्र राजपाल निवासी भैंसी वाला को तीन वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजीसी आशीष त्यागी व मनोज ठाकुर ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 16 दिसंबर 2013 को हल्का लेखपाल ने अवैध कब्ज़ा करने के आरोप में मंगल के विरुद्ध मामला लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया और अवैध कब्जा हटवाया था।

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