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पांच लाख की फिरौती के लिए अपहरण में पांच साल की कैद

पांच लाख की फिरौती के लिए अपहरण में पांच साल की कैद
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मुजफ्फरनगर । पाँच लाख की फिरौती के लिए अधिवक्ता के भाई के अपहरण के आरोपी को गेंगेस्टर कोर्ट से पाँच साल का कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

प्रकरण थाना झिझाना का है 3/4मई 1995 को बड़गांव सहारनपुर निवासी अधिवक्ता नरेश कुमार पुत्र बारू अपने गाँव में अपने छोटे भाई पवन व गाँव के अन्य लोग तोता राम व राका, प्रेम के साथ खेत पर रात में थ्रेसर से गेहूँ निकाल रहें थे कि अचानक चार बदमाश अपने हाथों में तमंचे लेकर आये और जान से मारने की धमकी देते हुए नरेश के छोटे भाई पवन का अपहरण कर लें गए और छुड़ाने की एवज में 5 लाख रूपये की फिरौती मांगी। इस घटना की अधिवक्ता नरेश कुमार ने थाना झिझाना में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने 20 दिन बाद बदमाशों को खोज निकाला और मुठभेड़ में पवन को आजाद कराया। जिसमे पुलिस ने चार बदमाश रामकुमार शर्मा निवासी तीतरो सहारनपुर, सुशील निवासी झींझाना, सत्यपाल निवासी हथछोया व जगदीश निवासी विराल धारा कांधला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पूर्व थानाध्यक्ष झींझाना सुरेश सिंह चौहान ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया, अभियुक्त सुशील व जगदीश की विचारण के दौरान मौत हो चुकी जबकि सत्यपाल को पहले ही सजा हो चुकी, आज सुनवाई पूरी होने पर गेंगेस्टर जज बाबू राम ने अभियुक्त रामकुमार को 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त रामकुमार को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।

मामले की पैरवी संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक़ दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा ने की।

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