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चालक की हत्या कर ट्रैक्टर लूट के तीन आरोपियों को कैद व जुर्माना

चालक की हत्या कर ट्रैक्टर लूट के तीन आरोपियों को कैद व जुर्माना
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मुजफ्फरनगर । चालक की हत्या कर ट्रैक्टर लूट करने वाले गिरोह के तीन अभियुक्तों को गेंगेस्टर कोर्ट से 5 साल चार माह की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला थाना चरथावल का है। वादी दिनेश कुमार पुत्र सत्यप्रकाश निवासी अकबरगढ़, चरथावल द्वारा 25 जुलाई 2016 में रिपोर्ट दर्ज करायी कि सुबह उसके पिता सत्यप्रकाश को नौशाद नाम का आदमी ट्रैक्टर सहित न्यामू की और गया और क़ह रहा था कि देवबन्द से रामपुर तिराहा तक जाकर वापस आ जाऊँगा, लेकिन वापस नहीं आये। दो दिन तक खोजबीन करने के बाद भी ज़ब वादी के पिता घर नहीं आये तो दिनेश ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अभियुक्तों फरमान कि निशादेही पर 16दिन बाद जोला रोड पर पेपर मिल के गंदे नाले से सत्यप्रकाश कि लाश बरामद क़ी और इस अपराध में शामिल नौशाद उर्फ़ उमरशाद उर्फ़ भूरा पुत्र इरशाद निवासी तिरग्राम चरथावल विकास पुत्र जसपाल निवासी जड़ोदा जट फरमान पुत्र रियाज निवासी बसेड़ा छपार, इमरान पुत्र अल्लादी निवासी बागोवाली नई मंडी को गिरफ्तार किया।

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा ने इन अभियुक्तों का गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया। सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज बाबू राम ने इमरान क़ी फाइल प्रथक कर शेष फरमान नौशाद और विकास को 5 साल चार माह क़ी सजा और 5-5 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह विशेष लोक अभियोजक़ दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।

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