दलित के उत्पीड़न में सजा और जुर्माना
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मुज़फ्फरनगर। गत 7 फ़रवरी 2005 को थाना रतनपुरी के ग्राम भूपखेड़ी में एक दलित मंज़ूर को मज़दूरी ना देने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी नरेंद्र पुत्र राजबीर देवेंद्र पुत्र लीला को तीन वर्ष की सज़ा व दस,दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत एस सी/एसटी के जज जमशेद अली की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह, एडीजी सी सहदेव सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 7 फरवरी 2005 को ग्रामभूपखेड़ी में कोल्हू पर झुकाई करने वाले नाथन को मज़दूरी ने देने पर काम करने से मना करने पर सरोपियों नरेंद्र व देवेंद्र ने उसके घर धावा बोल कर मारपीट की धमकी देकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और जबरन कोल्हू पर ले जाकर फिर मारपीट की घटना के संबंध में पीड़ित के बेटे प्रवेश ने मामला दर्ज कराया।