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चर्चित गोयला हत्याकांडः दो भाइयों व उनके दो बेटों सहित पांच को उम्र कैद

अदालत ने 33500-33500 रुपये जुर्माना भी लगाया। 50 हज़ार रुपये मृतक के परिजने को देने के आदेश दिए

चर्चित गोयला हत्याकांडः दो भाइयों व उनके दो बेटों सहित पांच को उम्र कैद
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मुज़फ्फरनगर। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतेंदर पुंढीर व अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि गत 5 जून 2015 को थाना शाहपुर के ग्राम गोयला में पुरानी रंजिश को लेकर मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे हसमुद्दीन की मस्जिद अहाते में ही चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी अशरफ, असगर पुत्रगण मजीद, ख़लीदपुत्र असगर सादिक पुत्र अशरफ एव शाकिर को उम्रकैद व 33500-33500 रुपये का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 50 हज़ार रुपये मृतक के परिजनो को देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई एडीजे 5 बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सतेंदर पुंढीर व अरुण कुमार शर्मा ने पैरवी की।


अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 5जून 2015 को थाना शाहपुर के ग्राम गोयला में पुरानी रंजिश को लेकर सुबह की नमाज़ पढ़ कर मस्जिद से निकल रहे 60 वर्षीय हासुद्दीन की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे इस्तखार ने दो भाइयों व उनके दो बेटों सहित पांच को नामजद किया था। घटना मस्जिद के अहाते में ही हुई थी । इस मामले मे आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अशरफ, असगर पुत्रगण मजीद ख़लीदपुत्र असगर सादिक पुत्र अशरफ एव शाकिर को उम्रकैद व 33500-33500 रुपये का जुर्माना किया गया है।


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