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मारपीट में गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 03 आरोपियों को कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित

मारपीट में गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 03 आरोपियों को कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित
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मुजफ्फरनगर। मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 03 आरोपियों को आज कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। बता दे की 16अप्रैल 2017 में थानाक्षेत्र भौराकलां में नितिन निवासी ग्राम मुण्डभर अपने खेत की मैड की सफाई कर रहा था तभी एक राय होकर जितेन्द्र पुत्र हरपाल निवासी मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर, उदयवीर पुत्र चतर सिंह निवासी मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर और सुदेशना पत्नी उदयवीर निवासी मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर ने धारदार हथियारो से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने की घटना को कारित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना भरौकलां पर नितिन की पत्नी सोनिया ने धारा 308 आईपीसी धाराओ में अभियोग दर्ज कराया था।

उपरोक्त अभियोग में आज अभियोजन की तरफ से प्रदीप कुमार शर्मा एडीजीसी ने जबरदस्त पैरवी करते हुए 8 गवाह पेश किए गए। जिसके परिणाम स्वरूप आज मा0न्या0 एडीजे 06 गोपाल उपाध्याय ने जितेन्द्र पुत्र हरपाल निवासी मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर,उदयवीर पुत्र चतर सिंह निवासी मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर, सुदेशना पत्नी उदयवीर निवासी मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर को 04-04 वर्ष कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड(प्रत्येक को) से दण्डित किया गया।

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