undefined

नाबालिग बालिका का अपहरण करने के बाद बलात्कार करने वाले आरोपियो को 20 वर्ष के कारावास सहित 45-45 हजार का अर्थदण्ड से किया दंडित

कोर्ट ने जुर्माने के 90 हजार रूपये पीडिता को दिलाने के दिए निर्देश

नाबालिग बालिका का अपहरण करने के बाद बलात्कार करने वाले आरोपियो को 20 वर्ष के कारावास सहित 45-45 हजार का अर्थदण्ड से किया दंडित
X

मुजफ्फरनगर। 15 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद बलात्कार करने के मामले मे कोर्ट ने आरोपियो को 20 वर्ष की सजा के साथ ही 45-45 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जिसमे जुर्माने के 90 हजार पीडिता को देने का फरमान कोर्ट ने सुनाया है। बता दे कि 28 जुलाई 2017 को भोपा थाने के एक गांव से दवा लेने गई 15 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद पीडिता को सहारनपुर ले जाकर सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी रफीक व मुस्तफा आली को 20 वर्ष की सज़ा व 45 -45 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की कुल रकम 90,000 रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत नंबर एक कि ज़ज़ आरती फौजदार की कोर्ट ने हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी ,प्रदीप बालियान ने पैरवी की ।


अभियोजन की कहानी के अनुसा गत 28 जुलाई 2017 को थाना भोपा के एक गांव से 15 वर्षों बालिका दवा लेने अस्पताल गई थी जिसके बाद वह वापस नही लोटी। उसे आरोपी रफीक व मुस्तफा अली बहलाकर सहारनपुर ले गए,जहां उसके साथ बलात्कार आरोपियो ने बलात्कार जैसी जघन्य घटना को अजंाम दिया। जिसके बाद परिजनो की शिकायत के बाद अगले दिन पीडाता को बरामद करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।





Next Story